भारतीय संविधान मैं जब धर्म के नाम पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है तो अनुछेद 341 एस सी रिज़र्वेशन मैं 10 अगस्त 1950 को नेहरू जी ने मजहबी पाबन्दी क्यों लगायी ? जिसके पैरा 3 मैं कहा गया है कि एस सी का रिज़र्वेशन केवल हिन्दू दलितों को ही मिलेगा बाद मैं सिख दलितों को 1956 मैं बोद्ध दलितों को 1990 मैं शामिल किया जबकि यह पाबन्दी संविधान कि मूल भावना आर्टिकल 14 ,15 .16 व 25 के कतई खिलाफ है तो इससे पूरी तरह से हटाया क्यों नहीं गया इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 341 के मामले को अपने हाथों मैं लेते हुए 21 जनवरी 2011 को केन्द्र सरकार से पूछा है कि सिख बोद्ध दलितों कि तरह मुसलमान व ईसाई दलितों को आरक्षण 341 मैं क्यों शामिल नहीं करना चाहती जिसका जवाब देने मैं केंद्र सरकार टालमटोल कर रही है पसमांदा फ्रंट का मक़सद समाज मैं सबको एक सामान नज़र से देखने का है सारी दुनिया मैं इन्साफ का एक ही मन्त्र है कि सबको सामान नज़रो से देखा जाये इसके लिए पसमांदा फ्रंट सभी केन्द्र सरकारो से अपील करती है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जाये धन्यवाद